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सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त सजा: अभियुक्त सारिक को 2 साल का कठोर कारावास, ₹5,000 जुर्माना

सहारनपुर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 ने एक संगठित अपराध गिरोह के सदस्य सारिक पुत्र मोहम्मद इमरान को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त सजा: अभियुक्त सारिक को 2 साल का कठोर कारावास, ₹5,000 जुर्माना
📍 विशेष रिपोर्ट – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह, संपादक एवं जिला प्रभारी (भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद)


सहारनपुर, 2 मई 2025
अपराध के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सहारनपुर जिले की अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 ने एक संगठित अपराध गिरोह के सदस्य सारिक पुत्र मोहम्मद इमरान को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

यह फैसला मुकदमा संख्या 374/2023 के अंतर्गत सुनाया गया, जो थाना नकुड़ क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2023 को दर्ज हुआ था।


🔍 क्या है मामला?

थाना नकुड़ के तत्कालीन निरीक्षक जसवीर सिंह की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमे में कहा गया था कि सारिक सहित छह अभियुक्तों—कुर्बान, तालिब, उस्मान, शीबा और मुस्कान—ने एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से गंभीर अपराधों को अंजाम दिया। गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत कार्यवाही की गई थी।


⚖️ न्यायालय की सुनवाई और फैसला

मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-05) के समक्ष विचाराधीन था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा इस केस की सख्ती से निगरानी की गई और जांच अधिकारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सारिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।


👨‍⚖️ पैरवी में अहम भूमिका

  • शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान

  • पैरोकार कांस्टेबल देवेंद्र

इन दोनों की भूमिका इस केस में विशेष रूप से सराही गई, जिन्होंने न्यायालय में मज़बूती से पक्ष रखा।


बाकी अभियुक्तों का क्या हुआ?

बाकी पांच अभियुक्त—कुर्बान, तालिब, उस्मान, शीबा और मुस्कान—के खिलाफ कार्यवाही अभी न्यायालय में विचाराधीन है और निकट भविष्य में उनके खिलाफ भी फैसले की उम्मीद की जा रही है।


🚨 पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

सहारनपुर पुलिस ने इस सजा को अपराधियों के लिए सख्त संदेश बताते हुए कहा है कि यह फैसला उन संगठित गिरोहों के खिलाफ एक चेतावनी है जो अपराध को पेशा बना चुके हैं।


🗣️ जन प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने न्यायालय और पुलिस की सक्रियता और सख्त कानून व्यवस्था की सराहना की है। उनका मानना है कि ऐसे फैसलों से आम जनता में विश्वास बढ़ता है और अपराधियों में डर पैदा होता है।


📞 रिपोर्टर: एलिक सिंह
📰 वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
📍 जिला प्रभारी, भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
📲 Contact: 8217554083

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